नई दिल्ली: दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कई सख्त कदम उठाये जा रहे हैं। अब इसी बीच प्रदूषण को देखते हुए इस पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने सख्ती को और अधिक बढ़ा दिया है। जी दरअसल हाल ही में मिली जानकारी के तहत अब दिल्ली में वाहनों के लिए नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) न होने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना, छह माह की कैद या दोनों कार्रवाई की जा सकती है।
वहीं अगर कोई नियमों की अनदेखी करते हुए पाया गया तो ऐसा करने वालों के लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिए जाएंगे। मिली जानकारी के तहत इस बारी में परिवहन विभाग ने जानकारी दी है। हाल ही में परिवहन विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए सभी वाहन मालिकों को हिदायत दी है कि सभी पंजीकृत वाहनों के लिए प्रमाण पत्र का होना जरूरी है।
वहीं अगर किसी के पास प्रमाण पत्र नहीं है तो तत्काल प्रदूषण जांच केंद्रों पर प्रदूषण जांच का प्रमाण पत्र हासिल कर लें, ताकि वह परेशानी से बच सकें। आप सभी जानते ही होंगे कि दिल्ली में लाखों की संख्या में वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं, हालाँकि यहाँ प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र न होने पर वाहन मालिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
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