नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत में दस वर्ष की मासूम ने अपने साथ दो साल पहले हुए रेप के मामले में घटना का स्केच बनाया जिसे अनोखा सबूत मानते हुए कोर्ट ने दोषी व्यक्ति को पांच साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना भी लगाया.
मिली जानकारी के अनुसार रेप केस की 10 वर्षीय मासूम पीड़िता मूलतः कोलकाता की है. एक स्कूल में पढ़ रही इस मासूम की मां की मौत हो चुकी है. पिता भी शराबी है. इस कारण उसकी चाची उसे लेकर दिल्ली आ गई थी. लेकिन यहां रहने के दौरान उसके चाचा अख्तर अहमद ने उसे डरा-धमका कर उसके साथ कई बार रेप किया. इस कारण पीड़िता चाची के घर से भाग गई.पीड़िता को पुलिस ने नवंबर 2014 में एक बस में पाया था.
बाद में पीड़ित लड़की की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने आरोपी चाचा को पिछले साल 4 जून को गिरफ्तार कर लिया. कोर्ट में जब मामला चला तो सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि लड़की को 'सक्षम साक्षी' नहीं माना जा सकता. लेकिन मामले ने ऐसा मोड़ लिया कि सब चकित रह गए.
दरअसल हुआ यूँ कि पीड़िता ने एक सादे कागज पर काले रंग के क्रेयॉन से एक खाली घर का स्केच बनाया. उसमें एक लड़की हाथ में गुब्बारा लिए थी. उसके पास एक कपड़ा जमीन पर गिरा हुआ था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने इसे लड़की की गवाही के साथ उसके साथ यौन शोषण हुआ ऐसा माना और उन्होंने दोषी को पांच साल की सजा सुनाते हुए 10 हजार का जुर्माना भी लगाया.
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