कोच्ची: केरल के सुप्रसिद्ध मंदिर सबरीमाला मंदिर (Sabarimala Temple) मामले में केरल उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है. अब 10 वर्ष से कम आयु की लड़कियों को भी अपने पिता के साथ सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई है. केरल उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि अब 10 वर्ष से कम आयु की लड़कियां अपने पिता के साथ सबरीमाला मंदिर में दर्शन के लिए जा सकती हैं.
दरअसल इस केस में 9 वर्षीय एक बच्ची ने अदालत में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उसने 23 अगस्त को अपने पिता के साथ सबरीमाला मंदिर जाने का आग्रह किया था. बच्ची का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि वह 10 वर्ष की होने से पहले सबरीमाला जाना चाहती है क्योंकि तब वह चार दशकों से ज्यादा समय तक मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकेगी.
इस पर उच्च न्यायालय ने कहा कि, 'हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को 23 अगस्त को दर्शन के लिए अपने पिता के साथ सबरीमाला जाने की इजाजत देने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया जा सकता है.' बता दें कि इसी तरह का एक और फैसला अदालत ने इस साल अप्रैल में भी दिया था में जिसमें कहा गया है कि बच्चे सभी गतिविधियों में टीकाकरण वाले लोगों के साथ जा सकते हैं.
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