इंफाल: विकलांग महिला को हवस का शिकार बनाते हुए दुष्कर्म करने वाले 50 वर्षीय शख्स को मणिपुर में गुरुवार को इंफाल पश्चिम के जिला एवं सत्र न्यायाधीश एम मनोज कुमार द्वारा 10 साल कैद की सजा सुनाई गई. इसके साथ गुनहगार एस नाओबा को 50 हजार रुपये का जुर्माना भरने को भी कहा गया और अगर वह जुर्माना नही भरता है तो 6 माह की और सजा का निर्देश दिया.
यह फैसला सुनाने के साथ कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया की साल 2013 में दिवंगत हो चुकी पीड़िता के परिवार वालो को 2 लाख रुपये मुआवजा दे. साथ ही साथ राज्य के महिला आयोग को पीड़िता के परिजनों को मदद मुहैया कराने का आदेश दिया गया.
बता दे की इंफाल के उरीपोक अचोम लेकाई इलाके के रहने वाले नाओबा ने 3 अगस्त, 2006 को 21 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार किया था.