नेपाल में गोवध पर 12 साल की सजा

नेपाल में गोवध पर 12 साल की सजा
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नेपाल: भारत के पड़ोसी मुल्क और हिन्दू बहुल देश नेपाल में गाय कि हत्या पर यहाँ के कोर्ट ने एक बड़ी सजा का एलान किया है. यह पर गाय को मारने पर  एक व्यक्ति को 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. बतादे कि नेपाल में गाय राष्ट्रीय पशु है.

यहाँ के जिला अदालत के सूचना अधिकारी ने बताया कि न्यायमूर्ति रामचंद्र पौडेल की एकल पीठ ने यम बहादुर खत्री को तीन गायों के वध को लेकर यह कड़ा फैसला सुनाया है. इस आरोपी के खिलाफ उसके ही पड़ोसी बलदेव भट्ट ने शिकायत दर्ज कराई थी.  आपको बता दें कि नेपाल के कानून के अनुसार वहा पर गोवध पर प्रतिबंध लगा हुआ है. नेपाल 2008 में धर्मनिरपेक्ष राज्य बना था. नेपाल देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान में 2015 में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था.  

वहीं अन्य मामले में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपनी सरकार के मंत्रियों को 30 मई को चेतावनी दी कि अगर वे छह महीने के भीतर लैपटॉप चलाना नहीं सीख पाए तो उन्हें सरकार से बर्खास्त कर दिया जाएगा.  ओली ने कहा, ‘‘मैंने पहले ही मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा है कि हम छह महीने के भीतर कार्यालय को कागज मुक्त बना देंगे और बैठक के कार्यक्रम और एजेंडा पर चर्चा लैपटॉप पर ही की जाएगी.’’ 

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