जयपुर: BSP के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई 13 अगस्त तक टाली जा चुकी है। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने बताया कि अब अगली सुनवाई 13 अगस्त को होने वाली है। BJP विधायक मदन दिलावर व BSP महासचिव सतीश मिश्रा की ओर से दायर याचिका की सुनवाई पर मंगलवार को पूर्ण नहीं हो पाई। याचिका में दलील है कि जब तक कोर्ट का आखिरी निर्णय नहीं आता, तब तक BSP के विधायकों को विधानसभा की जांच में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। दिलावर ने सुप्रीम कोर्ट में भी मांग की है. और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई 13 अगस्त तक टाली जा चुकी है.
दिलावर की मांग है कि BSP विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने की मंजूरी के लिए स्पीकर ने 18 सितंबर 2019 को जो आदेश दिया था, उस पर रोक लगा दी जाए। खुद BSP ने भी इस केस को चुनौती दे रखी है। उसकी मांग है कि अर्जी हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दी जाए। सभी 6 विधायकों को विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में किसी भी पार्टी के पक्ष में वोटिंग न की जाए। सोमवार को सुनवाई के बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविद सिंह डोटासरा व मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से उन्हे पक्षकार बनाने को लेकर गुहार लगा चुके है, लेकिन हाईकोर्ट ने मानने से मना कर चुका है।
कांग्रेस की तरफ से वकील वरूण चौपड़ा और शास्वत पुरोहित के द्वारा हाईकोर्ट में पेश किए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया कि राज्य विधानसभा अध्यक्ष ने 18 सितंबर, 2019 को विलय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. उधर, वकील हेमंत नाहटा की तरफ से दायर याचिका में इन विधायकों को विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं देने का आग्रह कर रहे है, जंहा इस बात को भी स्वीकार किया जा चुका है। इस दौरान BSP के विधायकों के कांग्रेस में विलय में मामले हाईकोर्ट में एक और याचिका दर्ज की जा चुकी है. एडवोकेट हेमंत नाहटा की तरफ से दर्ज याचिका में इन विधायकों को विधानसभा परिसर में एंट्री देने पर ही रोक लगाने का अनुरोध किया है. याचिका में विलय को रद करने और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दी गई मंजूरी के आदेश को निरस्त करने के साथ ही विधायकों को अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया है.
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