इस शहर में बंद होंगे 138 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, सामने आई ये वजह

इस शहर में बंद होंगे 138 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, सामने आई ये वजह
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पटना: प्रशासन ने बिहार की राजधानी पटना में 138 कोचिंग सेंटर बंद करने का फैसला लिया है। मंगलवार को पटना के कलेक्टर डॉ। चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत जिला कोचिंग संस्थान निबंधन समिति की मीटिंग हुई। इसी बैठक में कोचिंग को लेकर यह निर्णय लिया गया।

इसके साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि पूर्व में कोचिंग के पंजीकरण के लिए कुल 609 आवेदन मिले। इसके अंतर्गत 287 कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण किया गया। 111 कोचिंग सेंटर्स को जांच के पश्चात् अयोग्य पाते हुए अस्वीकृत किया गया तथा इन्हें बंद करने का नोटिस दिया गया। शेष 211 आवेदनों में से 153 आवेदनों पर विचार किया गया। इनमें से 126 कोचिंग सेंटर्स को पंजीकरण के लिए स्वीकृत किया गया तथा 27 अयोग्य पाए गए, 

वही इस तरह समिति ने अधिनियम के अंतर्गत 413 आवेदनों को स्वीकृत तथा 138 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया। अयोग्य पाए गए 138 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भेजते हुए बंद करने का निर्देश दिया गया है नहीं तो अधिनियम की धारा-6 के अंतर्गत उन्हें 25,000/- रुपये से लेकर 1,00,000/- रुपये तक का जुर्माना तथा अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि पंजीकरण के लिए 353 आवेदन फिर प्राप्त हुए, जिनकी जांच हो रही है। कलेक्टर डॉ। चंद्रशेखर सिंह ने दो हफ्ते के भीतर जांच रिपोर्ट देने को बोला है, जिससे अगली बैठक में इस पर फैसला लिया जा सके। बता दें कि कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण के लिए विद्यार्थियों के लिए समुचित बेंच-डेस्क, पर्याप्त प्रकाश का इंतजाम, पेयजल-शौचालय की सुविधा, आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, अग्नि सुरक्षा से उपाय, अध्यापकों की पर्याप्त संख्या आदि का होना जरुरी है।

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