1563 छात्रों को दोबारा देना होगी परीक्षा, NEET मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश

1563 छात्रों को दोबारा देना होगी परीक्षा, NEET मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार (13 जून) को मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि आपकी बात NTA ने मान ली है। वो ग्रेस मार्क को हटा रहे है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा की सिर्फ वो छात्र ही इसमें शामिल होंगे जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। इसके अलावा NTA ने इन स्टूडेंट्स को एक विकल्प दिया है, वे या तो Re-NEET में शामिल हो सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स की मार्कशीट के साथ NEET-UG की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, NTA ने कहा 23 जून को दोबारा परीक्षा (1563) होगी उसके बाद काउंसलिंग की जाएगी। NTA ने कहा है कि तीसरी याचिका में पेपर लीक का मामला शीर्ष अदालत के समक्ष नही है। NTA ने कहा कि दोबारा परीक्षा के परीणाम 30 जून से पहले आ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि NEET परीक्षा परिणाम को लेकर शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दाखिल हैं, जिसमें से ग्रेस मार्क्स, री-एग्जाम और परीक्षा कैंसिल वाली याचिकाओं पर आज (13 जून) अदालत में सुनवाई की गई। 

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की बेंच ने अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वह NEET-UG, 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी और हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे। यदि एग्जाम होती है तो सब कुछ पूरी तरह से होता है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है।"

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