1984 दंगा मामले में टाइटलर ने पॉलीग्राफ टेस्ट देने से मना किया

1984 दंगा मामले में टाइटलर ने पॉलीग्राफ  टेस्ट देने से मना किया
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नई दिल्ली : 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने पोलीग्राफ टेस्ट (झूठ पकड़ने वाली मशीन से जांच) कराने के लिए सहमति देने से सोमवार को मना कर दिया. बता दें कि सीबीआई ने टाइटलर का यह परीक्षण कराने की मांग की थी.

गौरतलब है कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शिवाली शर्मा की अदालत ने 9 मई को टाइटलर तथा वर्मा को निर्देश दिया था कि वे इस बारे में स्पष्ट जवाब दें कि वे पोलीग्राफ टेस्ट कराना चाहते हैं या नहीं. अदालत ने कहा था कि परीक्षण के लिए उनकी सहमति लेने की सीबीआई की याचिका अभी भी विचाराधीन है. इस पर दायर हलफनामे में टाइटलर ने कहा कि वह यह परीक्षण नहीं कराना चाहते .

स्मरण रहे कि 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद उपजे आक्रोश में कई सिखों की हत्या कर दी गई थी.इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर भी आरोपी हैं. यह मामला उसी से जुड़ा हुआ है. इस मामले के एक प्रमुख गवाह विवादित हथियार कारोबारी अभिषेक वर्मा की और से उनके वकील ने उनकी तबियत ठीक नहीं होने से निजी पेशी के लिए समय देने का अनुरोध किया.इस पर अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख दो जून की तय कर दी.

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