नई दिल्ली: 1984 के सिख दंगा मामले में आरोपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ CBI की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है और शुक्रवार (30 जून) को सुनवाई की है. अदालत ने कहा कि अभी हमारे पास पूरे दस्तावेज नहीं हैं. कड़कड़डूमा कोर्ट से पूरा रिकॉर्ड माँगा जाएगा. उसके बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी. अब मामले की सुनवाई 6 जुलाई को होगी.
बता दें कि जगदीश टाइटलर पर दिल्ली के पुल बंगश इलाके में एक गुरुद्वारे पर अटैक करने के लिए भीड़ को भड़काने का आरोप लगा है. घटना में गुरुद्वारा जल गया था और 3 सिख जिन्दा जल गए थे. यह मामला 1 नवंबर, 1984 का है. जगदीश टाइटलर उस समय कांग्रेस के सांसद थे. उन्हें चार्जशीट में आरोपी के तौर पर नामित किया गया है. उल्लेखनीय है कि, CBI ने 20 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी.
अदालत ने आज यानी शुक्रवार (30 जून) को चार्जशीट पर संज्ञान लिया और कहा, मैंने फाइल पढ़ ली है. दो बातें बेहद अहम हैं. पूरी चार्जशीट मेरे पास नहीं है, केवल सप्लीमेंट्री चार्जशीट मेरे पास है. पहला चालान 2007 में दाखिल किया गया था, जो आरोपी के खिलाफ केस बंद था. मेरे पास तो FIR की कॉपी भी नहीं है. इसलिए मुझे संज्ञान लेने से पहले उन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. मैं कड़कड़डूमा कोर्ट से पूरा रिकॉर्ड मांगूंगा.
इसके साथ ही अदालत ने कहा कि, मुझे पहले चालान और पहली सप्लीमेंट्री रिपोर्ट की आवश्यकता होगी. 2007 से 2014 तक की क्लोजर रिपोर्ट मेरे पास नहीं हैं और मुझे उसकी जरूरत होगी. अदालत का कहना है कि ऑडियो सुपर इंपोजिशन आदि के संबंध में रिपोर्ट की प्रतीक्षा है. मैं केस फाइलों के साथ-साथ रिकॉर्ड भी तलब करूंगा. रिकॉर्ड रूम के प्रभारी को तलब करूँगा.
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