1984 सिख दंगे: सज्जन कुमार की याचिका पर SC ने CBI को दिया नोटिस, माँगा जवाब

1984 सिख दंगे: सज्जन कुमार की याचिका पर SC ने CBI को दिया नोटिस, माँगा जवाब
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नई दिल्ली: 1984 में हुए सिखों के कत्लेआम से जुड़े एक मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है. अदालत ने सज्जन की अपील पर सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा है.

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उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से सम्बंधित एक मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी. सज्जन कुमार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एसके कौल की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है. उच्च न्यायालय के फैसले के बाद 73 साल के सज्जन कुमार ने 31 दिसंबर को सुनवाई अदालत के समक्ष सरेंडर किया था. इस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद सज्जन कुमार ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था.

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सज्जन कुमार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से सरेंडर के लिए 30 जनवरी तक का समय मांगा था, किन्तु अदालत ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए उसे 31 दिसंबर को ही सरेंडर करने का आदेश दे दिया था. कुमार ने कोर्ट में अर्जी देकर आत्मसमर्पण की अवधि 30 जनवरी तक बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा था कि उन्हें अपने घरेलु और संपत्ति मसले सुलझाने के लिए थोड़ा वक़्त चाहिए, किन्तु अदालत ने उन्हें समय देने से इंकार कर दिया था.

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