नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह राजधानी में नाली की सफाई के दौरान दो लोगों की मौत होने की घटना का सोमवार को स्वत: संज्ञान लिया और निर्देश दिया है कि इस मामले में जनहित याचिका दाखिल की जाए। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने 11 सितंबर की खबर के आधार पर दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को इस मामले में नोटिस भेजा है और कोर्ट की मदद करने के लिए वरिष्ठ वकील राजेश्वर राव को न्याय मित्र नियुक्त किया है।
बता दें कि, पुलिस ने जानकारी दी थी कि बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में 9 सितंबर को एक सफाई कर्मी और एक सुरक्षा गार्ड की नाली की सफाई के दौरान जहरीली गैस के संपर्क में आने से मौत हो गई थी। वे नाली की सफाई करने के लिए उसमें उतरे थे। चीफ जस्टिस शर्मा ने राव से कहा कि, 'आप खबरों को पूरा पढ़िए। मैं आपको वह सामग्री दूंगा जो आपकी सहायता करेगी।'
उन्होंने कहा है कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, जो कहता है कि हाथ से नाली की सफाई का काम करने के दौरान किसी व्यक्ति की जान जाती है, तो उसके परिवार को कुछ मदद मिलनी चाहिए, साथ में परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी मिलनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को की जाएगी।
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