हाल ही में अपराध का नया मामला मुजफ्फरनगर जनपद से भी सामने आया है। जिसे सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। इस मामले में जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव वाजिदपुर में बीते सात साल पहले किशोर की अपहरण के बाद की गई हत्या के मामले में एडीजे-13 कोर्ट ने दो हत्यारों को उम्रकैद और 80-80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं इस मामले में एक अभियुक्त घटना के बाद से ही जेल में बंद था और जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव वाजिदपुर निवासी चेतन उर्फ आदित्य (15) पुत्र बालेंद्र गत 17 फरवरी 2013 को घर से सब्जी लाने के लिए निकला था, लेकिन इसके बाद घर नहीं लौटा।
इस मामले में बहुत अधिक समय तक तलाश के बाद किशोर का सुराग नहीं लगा और इस पर परिजनों ने किशोर की गुमशुदगी की शिकायत थाने में दायर करवा दी। वहीं बीते 20 फरवरी को लापता किशोर का शव गांव के बाहर जंगल में पड़ा मिला था और उसकी साइकिल भी पास ही में खड़ी मिली थी। वहीं इस मामले में किशोर की गला दबाकर हत्या की गई थी और पीड़ित परिजनों ने किशोर के अपहरण व हत्या के आरोप में गांव के ही अर्जुन पुत्र भामाशाह व अमित उर्फ बबलू पुत्र भोपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके बाद अमित उर्फ बबलू जमानत पर आ गया था, जबकि अर्जुन घटना के बाद से ही जेल में है।
इस मामले में एडीजीसी ओमप्रकाश उपाध्याय का कहना है कि, ''मुकदमे की सुनवाई एडीजे-13 कोर्ट में न्यायाधीश ओमबीर सिंह के समक्ष चली, जिसमें अभियोजन की ओर से पुख्ता सुबूत व गवाह पेश किए गए। पुख्ता सुबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने दोनों हत्यारोपियों को किशोर की हत्या का दोषी करार दिया। मंगलवार को कोर्ट ने दोनों हत्यारों को उम्रकैद के साथ ही 80-80 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई है।''
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