नई दिल्ली: देश में जहां एक ओर बलात्कार जैसे मामले लगातार ही बढ़ रहे है। तो वहीं दूसरी ओर कानून भी पीछे नहीं हट रहा है। जानकारी के अनुसार बता दें कि मासूम के साथ रेप करने के आरोप में नाबालिग को 20 साल की सजा सुनाई गई है। यहां बता दें कि यह मामला गुरुग्राम के राजेंद्रा पार्क एरिया का है। जहां आरोपी नाबालिग ने 6 साल की मासूम को पहले अपहरण किया और उसके साथ रेप किया। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को इस मामले में दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई है।
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दरअसल रेप के दोषी की उम्र 16 साल है और उसे संशोधित जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बालिग मानते हुए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। यहां बता दें कि जुवेनाइल जस्टिस सएक्ट में संशोधन के बाद अब 16 साल की उम्र के रेप के दोषी को बालिग माना जाएगा और उसे बालिग मानते हुए सजा सुनाई जाएगी। वहीं बता दें कि इसी एक्ट के तहत जिला और सत्र न्यायालय ने रेप के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है।
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गौरतलब है कि अडिशनल सेशन जज रजनि यादव की कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा ना सिर्फ दोषी को 20 साल की सजा सुनाई बल्कि 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं बता दें कि यह मामला 16 जुलाई 2016 का है, जब राजेंद्रा पार्क एरिया में 6 साल की मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया था। मासूम बच्ची मंदिर से पानी लेने गई थी, तभी आरोपी ने बच्ची को अगवा करके उसके साथ रेप किया था।
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