वर्ष 2001 के मामले में लालू यादव के साले साधु यादव को 3 साल की जेल

वर्ष 2001 के मामले में लालू यादव के साले साधु यादव को 3 साल की जेल
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पटना:  आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व सीएम लालू यादव के साले साधु यादव को एमपी-एमएलए कोर्ट ने बेउर जेल में बंद कर दिया है। यह मामला 2001 की एक घटना से जुड़ा है, जब साधु यादव पर परिवहन आयुक्त को धमकाने और कार्यालय में उपद्रव मचाने का आरोप लगा था। 2022 में एमपी-एमएलए कोर्ट ने इन कृत्यों के लिए उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई। पटना हाईकोर्ट ने संकेत दिया कि इस सजा के खिलाफ किसी भी अपील पर यादव के सरेंडर करने के बाद ही विचार किया जाएगा।

साधु यादव के खिलाफ़ 2001 की घटना से जुड़े परिवहन कार्यालय में अधिकारियों पर हमला, सरकारी काम में बाधा डालना और जबरन वसूली के आरोप हैं। पटना में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा 2022 में दोषी ठहराए जाने के बाद, उन्हें तीन साल या उससे कम की सजा के लिए एक सामान्य प्रथा के तहत अनंतिम जमानत दी गई थी। इसके बाद साधु यादव ने जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

जवाब में, हाईकोर्ट ने साधु यादव को सरेंडर करने का निर्देश देते हुए कहा कि उनकी अपील पर तभी सुनवाई होगी जब वे इसका अनुपालन करेंगे। इस निर्देश का पालन किया गया है और यादव को बेउर जेल भेज दिया गया है। उल्लेखनीय है कि साधु यादव 2000 से 2004 तक विधायक रहे, जिससे मामले में राजनीतिक आयाम जुड़ गया।

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