26-11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की जमानत याचिका अमेरिकी कोर्ट में ख़ारिज

26-11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की जमानत याचिका अमेरिकी कोर्ट में ख़ारिज
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वाशिंगटन: अमेरिका की एक कोर्ट ने 2008 मुंबई me हुए आतंकी हमलों में संलिप्तता के लिए भारत की ओर से भगोड़ा करार दिए गए पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा की जमानत याचिका ठुकरा दी है. डेविड कोलमैन हेडली के बचपन के दोस्त राणा (59) को 2008 मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में शामिल होने के लिए भारत के प्रत्यर्पण के आग्रह पर लॉस एंजिलिस में 10 जून को फिर से अरेस्ट किया गया था. इस हमले में छह अमेरिकियों सहित 166 लोगों की मौत हुई थी. बता दें कि राणा को भारत द्वारा भगोड़ा अपराधी घोषित कर रखा है.

लॉस एंजिलिस में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जस्टिस जैकलीन चूलजियान ने 21 जुलाई को अपने 24 पन्नों के आदेश में राणा को जमानत देने से मना करते हुए कहा कि इससे राणा के फरार होने की आशंका है. अमेरिका सरकार ने यह दलील देते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का विरोध किया कि यदि वह कनाडा भाग जाता है तो उसके भारत में मौत की सजा से बचने के आसार हैं.

अमेरिका के सहायक अटॉर्नी जॉन जे लुलेजियान ने कोर्ट में कहा कि, "किसी भी मुचलके पर जमानत देने से कोर्ट में राणा की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी. उसे जमानत देने से अमेरिका को अपने विदेश मामलों में शर्मिंदा होना पड़ सकता है और उसके भारत के साथ रिश्ते ख़राब हो सकते हैं."

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