माता-पिता की विकृत सोच का शिकार हुई 3 माह की नवजात

माता-पिता की विकृत सोच का शिकार हुई 3 माह की नवजात
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इंदौर। मामला शहर के खजराना इलाके के मुमताज नगर का है। साल 2015 के मार्च महीने में एक दंपति ने अपनी ही 3 माह की बच्ची की जान लेली थी। बच्ची के पैदा होने के बाद से ही दोनों उससे नफरत करते थे। दंपति की एक बड़ी बेटी और है, जोकि बीते 6 साल से एक अनाथ की तरह अनाथालय में जीवन बिता रही है। जानकारी के मुताबिक अपराधी संगीता और पप्पू रावल के घर में जनवरी 2015 में दूसरी बेटी का जन्म हुआ था। संगीता मजदूरी करती थी और पप्पू होटल में कुक का कार्य करता था। परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, इस वजह से वह दूसरी भी बेटी पैदा होने के कारण दुखी थे। लेकिन बच्ची का जन्म से ही एक कान नहीं था, जो उसके माँ बाप के लिए नफरत का कारण बना।

बच्ची को लेकर आए दिन माता-पिता में झगड़े होते रहते थे,उनका मानना था कि, बच्ची सुन नहीं सकती है ऐसे में बड़ी हो जाने के बाद इससे शादी कौन करेगा, इससे तो यह न जिए तो अच्छा रहेगा, एक बच्ची को तो हम पाल लेंगे लेकिन इसके इलाज के खर्चे के साथ कैसे पालेंगे। इसके चलते 16 मार्च की रात में माता-पिता के बीच फिर इस बात को ले कर ही झगड़ा हुआ, उस दौरान गुस्साए पिता ने संडासी से अपनी ही 3 माह की बच्ची के सर पर वार कर दिया, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद सुनीता और पप्पू ने मिलकर बच्ची की लाश को एक गोदड़ी में लपेटकर कचरे के ढेर में फैक दिया था। इस घटना के 24 घंटे के अंदर ही खुलासा हो गया था की बच्ची के माँ-बाप कौन है।

पूछताछ के दौरान पप्पू और संगीता लगातार कह रहे थे की उनकी बच्ची की मौत निमोनिया के चलते हुई है, लेकिन अगर बच्ची मौत किसी बिमारी के चलते होती तो उसका अंतिम संस्कार भी पुरे विधि-विधान के साथ किया जाता, लेकिन इस घटना में ऐसा कुछ नहीं किया गया। वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साबित हो गया कि, बच्ची की हत्या किसी भारी वस्तु के प्रहार से हुई है और माता-पिता की इस विकृत प्रवृत्ति का शिकार हुई उनकी बड़ी बेटी इस घटना से बिलकुल बे खबर है, क्योंकि यह घटना जब हुई थी तब, वह महज 3 साल की ही थी। माता-पिता के इस शर्मनाक कृत्य की सजा वह मासूम भी काट रही है। अपराधियों को खोजने में पुलिस को तकरीबन 11 माह का समय लग गया था। लेकिन पुलिस अपराधियों को ढूंढने में सफल रही और अदालत ने भी संगीता और पप्पू को उम्र कैद की सजा सुना दी।

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