3 सिखों की जिन्दा जलाकर हत्या ! 1984 दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

3 सिखों की जिन्दा जलाकर हत्या ! 1984 दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
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नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज शुक्रवार (19 जुलाई) को पुल बंगश सिख हत्याकांड मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के मामले में आरोप तय करने पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत 2 अगस्त को आरोपों पर अपना फैसला सुना सकती है। यह मामला 1984 में पुल बंगश इलाके में सिखों की हत्या से जुड़ा हुआ है। जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में कांग्रेस समर्थकों ने सिखों का नरसंहार किया था।  

CBIके विशेष न्यायाधीश राकेश सियाल ने जाँच एजेंसी और जगदीश टाइटलर के वकीलों की दलीलों और स्पष्टीकरण के बाद आरोप तय करने पर आदेश सुरक्षित रख लिया। एजेंसी  ने पिछले साल मई में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था। बहस के दौरान बचाव पक्ष के वकील मनु शर्मा ने किशोर मूर्ति भवन में दूरदर्शन पर शूटिंग का एक वीडियो पेश किया, जहां इंदिरा गांधी का शव रखा गया था। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि वीडियो के अनुसार, कथित घटना के दिन टाइटलर तीन मूर्ति हाउस में मौजूद थे। इस दावे को CBI और दंगा पीड़ित के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने खारिज कर दिया। CBI ने कोर्ट में अमिताभ बच्चन के बयान का भी हवाला दिया।

मनु शर्मा ने दलील दी कि CBI ने तीन क्लोजर रिपोर्ट फाइल की हैं। एजेंसी ने 2009 में सह-आरोपी सुरेश कुमार पनेवाला के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी, लेकिन उसे ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। यह भी दलील दी गई कि 1984 से लेकर 2022-23 तक कोई गवाह सामने नहीं आया। 40 साल की लंबी अवधि के बाद गवाह सामने आ रहे हैं, उन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है ? बता दें कि, CBI ने 16 अप्रैल को आरोप तय करने पर अपनी दलीलें पूरी कर लीं थीं। एजेंसी ने कहा था कि ऐसे चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने 1984 के दंगों के दौरान जगदीश टाइटलर को भीड़ को भड़काते हुए अपनी आँखों से देखा था। आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है।

अपनी दलीलों के दौरान, CBI के वकील ने चार चश्मदीदों के बयान पढ़े, जिनमें सुरेन्द्र सिंह भी शामिल थे, जिन्होंने आरोपी को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भीड़ को उकसाते हुए देखा था। यह मामला 1 नवंबर 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा के सामने तीन सिखों, ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह की कथित हत्या से जुड़ा है। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर आरोपी हैं। CBI ने 20 मई 2023 को उनके खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था। पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट द्वारा जारी समन के खिलाफ 5 अगस्त को टाइटलर कोर्ट में पेश हुए थे। इसके बाद वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।

इससे पहले, उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद सत्र अदालत ने उन्हें 4 अगस्त 2023 को अग्रिम जमानत दे दी थी। 20 मई को, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 31 अक्टूबर 1984 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या के बाद 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। तत्कालीन कांग्रेस सांसद जगदीश टाइटलर को आरोप पत्र में आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने एक बयान में बताया कि एजेंसी ने नवंबर 2005 में एक घटना पर तत्काल मामला दर्ज किया था, जिसमें दिल्ली के बाड़ा हिंदू राव के आजाद मार्केट में गुरुद्वारा पुल बंगश को भीड़ ने आग लगा दी थी और 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के पास सरदार ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह नामक तीन लोगों को जलाकर मार दिया गया था।

वर्ष 1984 में दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2000 में न्यायमूर्ति नानावटी जांच आयोग का गठन किया था। आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद गृह मंत्रालय (भारत सरकार) ने तत्कालीन सांसद और अन्य के खिलाफ मामले की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश जारी किए। CBI जांच के दौरान, साक्ष्य रिकॉर्ड में आया कि 1 नवंबर 1984 को, उक्त अभियुक्तों ने दिल्ली के आजाद मार्केट में गुरुद्वारा पुल बंगश में एकत्रित भीड़ को कथित रूप से उकसाया और भड़काया, जिसके परिणामस्वरूप दुकानों को जलाने और लूटने के अलावा गुरुद्वारा पुल बंगश को जला दिया गया और भीड़ द्वारा तीन सिख व्यक्तियों की हत्या कर दी गई।

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