नीमच से राजेन्द्र सिंह राठौड़ की रिपोर्ट
नीमच। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनासा द्वारा नियमों के विरूद्ध बिना भूमि डाईवर्शन किये अवैध कॉलोनी काटने वाले आरोपी मनोज पिता रामलाल छाबड़ा उम्र 65 वर्ष व सुभाष पिता मोतीलाल छाबड़ा उम्र 65 वर्ष दोनों निवासी उषागंज कॉलोनी मनासा जिला नीमच को मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 सी के अंतर्गत 3-3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ अरविंद सिंह द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया की घटना 11 वर्ष पूर्व की हैं। तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद मनासा रियाजुद्दीन द्वारा दिनांक 28.09.2011 को थाना मनासा में दोनों आरोपीगण के विरूद्ध नियमों का पालन नहीं करते हुए बिना भूमि को डाईवर्शन कर ग्राम रामपुरिया सर्वे नंबर 88 मनासा नगरीय क्षैत्र में अवैध कॉलोनी का निर्माण करके प्लॉटों का विक्रय किये जाने के कारण आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने हेतु आवेदन दिया गया। आवेदन के आधार पर दोनों आरोपीगण के विरूद्ध थाना मनासा में अपराध क्रमांक 237/11 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान आवश्यक दस्तावेजों को जप्त किया गया तथा जिन व्यक्तियों को प्लॉट का विक्रय किया गया हैं उनके बयान लेकर दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार कर शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी रियाजुद्दीन व प्लॉट खरीदने वाले क्रेताओं सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा अवैध कॉलोनी का निर्माण करने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
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