चारा घोटाले मामले में 37 अन्य भी दोषी करार

चारा घोटाले मामले में 37 अन्य भी दोषी करार
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रांची:  दुमका कोषागार से हुए चारा घोटाले के 51वें मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआई अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया है. चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 45ए/96 में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया, इस मामले में आरोपी पशुपालन विभाग में अधिकारी व आपूतिकर्ता हैं इसमें कोई राजनेता आरोपी नहीं था, चारा घोटाले के इस मामले में अब दोषियों की सजा पर मंगलवार को सुनवाई होगी. 

सीबीआई के स्पेशल जज शिवपाल सिंह ने सोमवार को 37 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि 5 लोगों को बरी किया है. इस मामले में 1996 में 72 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और आखिरी तौर पर 2004 में 60 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे, मुकदमे के दौरान 14 आरोपियों की मौत हो गई, दो ने अपना गुनाह कबूल किया और दो फरार हैं.  

आपको बता दें कि दुमका ट्रेजरी से 91-93 और 95-96 के बीच करीबन 35 करोड़ की अवैध निकासी हुई. इसी मामले में मार्च 2018 में लालू प्रसाद यादव दोषी पाए गए थे, 24 मार्च को लालू यादव को 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी,अदालत ने कहा था कि लालू की यह दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी. अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 1996 में चारा घोटाला प्रकाश में आया था. लालू को चार मामलों में दोषी करार दिया गया है और वह जेल में हैं, इस समय बंदी के रूप में स्वस्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के चलते दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं.

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