इंदौर: 4 माह की मासूम से बलात्कार, फिर शर्मसार हुआ देश

इंदौर: 4 माह की मासूम से बलात्कार, फिर शर्मसार हुआ देश
Share:

इंदौर: देश में आजकल बलात्कार का दौर चल रहा है, हम भारतीयों में आगे बढ़ने की जिज्ञासाएँ खत्म हो चुकी है, रह गई है तो सिर्फ हवस, मध्यप्रदेश की अहिल्या नगरी की ज़मीन भी अब बलात्कार से चीख रही है. शुक्रवार को शहर के सबसे ज्यादा भीड़ वाले इलाके में एक 4 माह की मासूम बच्ची का बलात्कार हुआ फिर हत्या कर दी गई है. दुष्कर्म करने वाला खुद बच्ची का रिश्तेदार ही था. घटना के बाद बच्ची की माँ बदहवास है, साथ ही मामले में दूसरे नजरिए से देखा जाए तो पुलिस की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है. बच्ची और उसके माँ-बाप राजवाड़ा में गुब्बारे बेचने का काम करते थे और वहीं फुटपाथ पर सोते थे. 

घटना के अनुसार बच्ची अपने माँ बाप के साथ राजवाड़ा के गेट के पास सो रही थी, बच्ची की माँ के अनुसार सुबह 4 बजे के आसपास बच्ची रो रही थी जिसके बाद उसे दूध पिलाकर सुला दिया गया, पास ही में मौजूद बच्ची की माँ का 25 वर्षीय रिश्तेदार सुबह 4:45 बजे बच्ची को माँ के पास से उठाकर ले गया और राजवाड़ा स्थित श्रीनाथ पैलेस बिल्डिंग के बेसमेंट में बच्ची के साथ लगातार 15 मिनट तक बलात्कार करने के बाद उसे ऊपर से फेंक कर मार दिया गया. घटना के बाद से बच्ची की माँ बदहवास है, रो-रोकर चीख रही है, खैर देश सभी माताओं की इन चीखों का असर अब देश चलाने वाले ठेकेदारों को नहीं होता है.

पुलिस की लापरवाही: 
घटना के बाद  जैसे श्रीनाथ पैलेस बिल्डिंग में दोपहर 12 बजे एक कपड़ा व्यापारी को लाश दिखाई दी, जिसके पास काफी खून भी पड़ा था, व्यापारी ने बिल्डिंग के मालिक को फ़ोन किया और डायल-100 को फ़ोन किया गया. शहर के बीच हुई इतनी बड़ी घटना के बाद भी पुलिस के एएसआई स्तर के अधिकारी ही जांच करते नजर आए, घटना से 200 किलोमीटर पुलिस की चौकी भी है लेकिन डेढ़ घंटे तक टीआई की कोई खबर नहीं थी, बच्ची की लाश को हटाने के बाद सीएसपी कोतवाली बीपीएस परिहार वहां आए इसके साथ ही डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र घटना स्थल पर पहुंचे और जांच की. इस मामले में डीआईजी ने सराफा थाने के एएसआई त्रिलोकचंद बरकड़े को सस्पेंड कर दिया है. बच्ची के मामा अनुसार लापता होने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन पुलिस ने मामले को इतना गंभीरता से नहीं लिया. 

कानून के हिसाब से: मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने एक एक बिल पास किया जिसके अनुसार 12 साल तक की बच्ची से दुष्कर्म करने पर फांसी की सजा का प्रावधान है, बता दें, पिछले कुछ दिनों के भीतर इंदौर में यह दूसरा मामला है इससे पहले भी शहर के एक शॉपिंग माल में इस तरह की घटना हो चुकी है. 

दुष्कर्म: सजा-ए- मौत पर मुहर की संभावना आज

दुष्कर्म मामले पर SC द्वारा जनहित याचिका ख़ारिज

 

 

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -