ईद-ए-मिलाद पर 400 लोग निकाल सकेंगे जुलुस, गुजरात सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स

ईद-ए-मिलाद पर 400 लोग निकाल सकेंगे जुलुस, गुजरात सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स
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नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी को लेकर विशाल आयोजनों पर बंदिशों के बीच गुजरात सरकार ने ईद-ए-मिलाद के जुलूस में 400 लोगों को जमा होने की अनुमति दी है. मगर यह जुलूस किसी इलाके, कॉलोनी या गली के अंदर ही रहना चाहिए और उस क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहिए. यह ऐलान तब हुआ है, जब एक दिन पहले ही कांग्रेस के तीन विधायकों- गयासुद्दीन शेख, इमरान खेड़ावाला और मोहम्मद जाविद पीरजादा ने राज्य की भाजपा सरकार से जुलूस में हिस्सा लेने की सीमा 15 लोगों से 400 लोगों तक बढ़ाने का अनुरोध किया था. 

रविवार को, गुजरात सरकार ने राज्य में ईद-ए-मिलाद कार्यक्रम को लेकर कहा कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए कुछ बंदिशों के साथ मंगलवार को जुलूस निकाला जा सकता है. राज्य के गृह विभाग द्वारा रविवार को जारी की गई गाइडलाइन्स में कहा गया था कि ईद-ए-मिलाद के जुलूस में 15 लोग और एक वाहन से अधिक कोई शामिल नहीं हो सकता है.  

इस नोटिफिकेशन के बाद, शेख और दो अन्य मुस्लिम विधायकों ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मानदंड पर नाराजगी प्रकट की और उनसे COVID​​​​-19 गाइडलाइन के मुताबिक, एक जुलूस में 400 प्रतिभागियों को अनुमति देने का अनुरोध किया. इसके बाद सोमवार को जारी एक 'स्पष्टीकरण' में, गुजरात सरकार ने कहा कि, एक जुलुस में 400 लोग शामिल हो सकते हैं. लेकिन यह किसी इलाके, मुहल्ले या गली के अंदर चलना चाहिए और उस सीमित क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहिए.'

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