लखनऊ: एकाएक बढ़ा ही जा रहा कोरोना का प्रकोप आज पूरी दुनिया के लिए महामारी का रूप लेता रहा है. वही इस वायरस की चपेट में आने से अब तक 108000 से अधिक मौते हो चुकी है. लेकिन अब भी यह मौत का खेल थमा नहीं है. इस वायरस ने आज पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है. कई देशों के अस्पतालों में बेड भी नहीं बचे है तो कही खुद डॉ. इस वायरस का शिकार बनते जा रहें है. वहीं उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव में कार्यरत किसी कार्मिक की संक्रमण से मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को 50 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता देगी. इस संबंध में अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार की ओर से शनिवार को जारी शासनादेश में कहा गया है कि इन कार्यों से जुड़े यह लाभ केंद्र की बीमा योजना के लाभ के दायरे में आने वाले स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों के अलावा महामारी से निपटने में लगे सभी विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं व प्राधिकरणों के कर्मचारियों, अन्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी व संविदा कर्मियों, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स, स्थायी व अस्थायी कार्मिकों के आश्रितों को मिलेगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चार अप्रैल को ऐसे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने संबंधी सरकार की तैयारी का खुलासा किया था. धनराशि की स्वीकृति के लिए संबंधित जिलों के डीएम को अधिकृत कर दिया गया है. अपर मुख्य सचिव राजस्व ने बताया है कि कोरोना महामारी की रोकथाम व उससे बचाव में कार्यरत कार्मिकों में संक्रमण की आशंका हमेशा बनी रहती है.
ऐसे में सरकार ने तय किया है कि यदि महामारी की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिए कार्यरत कार्मिकों की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु होती है तो उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा दी जाए. इसके तहत मृतक कर्मी के आश्रितों को 50 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी. इस धनराशि की स्वीकृति के लिए संबंधित जिलों के डीएम को अधिकृत कर दिया गया है.
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