सांसदों-विधायकों पर 5175 मामले, कई 5-5 साल से पेंडिंग, CJI का आदेश- स्पेशल कोर्ट बिठाओ, एक साल में निपटाओ !

सांसदों-विधायकों पर 5175 मामले, कई 5-5 साल से पेंडिंग, CJI का आदेश- स्पेशल कोर्ट बिठाओ, एक साल में निपटाओ !
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार (9 नवंबर) को उच्च न्यायालयों को अपने-अपने राज्यों में निर्वाचित पार्षदों - सांसदों और विधायकों - के खिलाफ लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए स्वत: संज्ञान कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन अदालतों के मुख्य न्यायाधीशों को मामलों के निपटारे की निगरानी करने के लिए कहा गया है। शीर्ष अदालत लोक सेवकों और न्यायपालिका के सदस्यों से संबंधित आपराधिक मामलों को "एक वर्ष के भीतर'' निपटाने और और दोषी पाए जाने पर उन्हें विधायी, कार्यकारी और/या न्यायिक निकायों में पद धारण करने से "जीवन भर के लिए" वंचित करने के लिए" विशेष अदालतों की स्थापना की मांग वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी। 

जनहित याचिका में उच्च न्यायालयों के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ 5,175 मामले अभी भी लंबित हैं, जिनमें से 40 प्रतिशत या 2,116 मामले कम से कम पांच वर्षों से खुले हैं। याचिकाकर्ताओं के पहले अनुरोध पर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने घटनाक्रम की निगरानी के लिए इसे प्रत्येक राज्य (जिसमें मामले की सुनवाई हो रही है) के उच्च न्यायालयों पर छोड़ दिया। अदालत ने कहा कि एक समान दिशानिर्देश तैयार करना मुश्किल होगा। दोषी व्यक्तियों पर चुनावी प्रतिबंध के संबंध में दूसरी सुनवाई जारी रहेगी।

याचिका में यह भी कहा गया कि "दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर" कोई स्थगन नहीं दिया जाए और देरी के मामले में जमानत रद्द कर दी जाए। निचली अदालतों ने अब कहा है कि जब तक जरूरी न हो, मामलों को स्थगित न किया जाए। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के 2015 के एक फैसले के संदर्भ में की गई थी, जिसमें कहा गया था कि, "मौजूदा सांसदों और विधायकों के संबंध में, जिनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, मुकदमा तेजी से पूरा किया जाएगा, और, किसी भी स्थिति में, आरोप तय होने की तारीख से एक वर्ष से अधिक देर तक नहीं होनी चाहिए।'

अदालत ने यह भी कहा था कि, " जहां तक संभव हो, सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर हो। यदि, कुछ असाधारण परिस्थितियों के कारण, अदालत एक वर्ष के भीतर सुनवाई समाप्त करने में सक्षम नहीं है। तो वह समय सीमा का पालन न करने के कारणों को दर्शाते हुए संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को रिपोर्ट प्रस्तुत करें।" इससे पहले, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, विभिन्न उच्च न्यायालयों ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या (दिसंबर 2018 और नवंबर 2022 तक) बताई थी।

इन आंकड़ों के मुताबिक, ऐसे लंबित मामलों की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है। 2018 में 992 मामले अनसुलझे थे। पिछले साल यह संख्या 1,377 थी और इनमें से 719 मामले पांच साल से अधिक समय से अनिर्णीत थे। बड़े राज्यों में, इतनी अधिक संख्या वाले अन्य राज्य बिहार हैं; नवंबर तक 546 मामले लंबित थे और 381 पांच साल से अधिक समय से अधर में लटके हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित 100 से अधिक मामलों वाले अन्य राज्यों में महाराष्ट्र (169) और ओडिशा (323) हैं, जबकि तमिलनाडु में 60, कर्नाटक में 61, मध्य प्रदेश में 51 और झारखंड में 72 मामले हैं।

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