नई दिल्ली: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में जानकारी दी कि वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। देशभर में वक्फ बोर्ड की 58,929 संपत्तियों पर अवैध कब्जे की शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें से 869 संपत्तियां कर्नाटक में हैं। इन शिकायतों को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य वक्फ बोर्डों और सरकारों को भेजा गया है।
वक्फ अधिनियम की धारा 54 और 55 के तहत राज्य वक्फ बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा हटाने और कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। वक्फ संपत्तियों को बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जमीनें मुस्लिम समुदाय से संबंधित होती हैं और धार्मिक कार्यों जैसे मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह आदि के लिए सुरक्षित हैं। सरकार ने वक्फ अधिनियम में सुधार के लिए दो नए विधेयक पेश किए हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य वक्फ बोर्डों के असीमित अधिकारों पर अंकुश लगाना है। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले उसका सत्यापन अनिवार्य होगा।
1954 में वक्फ अधिनियम लागू हुआ था, और 1995 में संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को व्यापक अधिकार दिए गए। इसमें वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति पर दावा करने का अधिकार मिला, और अगर संपत्ति का मालिक, वक़्फ़ का दावा गलत साबित करना चाहता है, तो उसे खुद सबूत देना पड़ता था। इस कानून के कारण अदालतें और सरकारें वक्फ के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थीं।
इस संदर्भ में यह सवाल उठता है कि कांग्रेस सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार देकर क्या भारतीयों के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ? कोर्ट जाने का अधिकार हर भारतीय का मौलिक हक है, जिसे छीन लेना संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। अब मोदी सरकार इन प्रावधानों में बदलाव लाकर न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठा रही है।
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