नई दिल्ली: संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र आज यानी सोमवार, 18 सितंबर को शुरू हो रहा है और सबकी निगाहें केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। विशेष सत्र के एजेंडे की अस्थायी सूची में चार बिल शामिल हैं, लेकिन अत्यधिक बहस वाले 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल को लाइन-अप में शामिल नहीं किया गया था।
चार विधेयक अस्थायी सूची में
सूची से 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक के गायब होने के बावजूद, चार महत्वपूर्ण विधेयक सदनों में विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किए गए थे। इनमें अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023; प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023; डाकघर विधेयक, 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 शामिल हैं। इन चार में से पहले दो को 3 अगस्त को राज्यसभा में पारित किया गया था। उन पर विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में चर्चा की जाएगी। बाकी दो पर राज्यसभा में चर्चा होगी।
सरकार के नोटिस के मुताबिक, औपचारिक संसदीय कामकाज के अलावा सोमवार को 'संविधान सभा से शुरू हुई 75 साल की संसदीय यात्रा - उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख' पर भी चर्चा होगी। पांच दिवसीय विशेष बैठक के पहले दिन भाजपा के लोकसभा सांसद सुनील कुमार सिंह और गणेश सिंह विशेषाधिकार समिति की छठी रिपोर्ट पेश करेंगे /
अन्य विधान की चर्चा:-
जिन दो मुद्दों को संसद के विशेष सत्र में उठाए जाने की अफवाह थी उनमें 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक और इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का संभावित प्रस्ताव शामिल है। ये मुद्दे कई हफ्तों से विपक्षी दलों और केंद्र सरकार के बीच विवाद का मुद्दा बने हुए हैं। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का विचार पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने से है। इसका मतलब यह है कि पूरे भारत में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे - संभवतः मतदान एक ही समय के आसपास होगा। इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का मामला कोई नया नहीं है। हालाँकि, इसे तब बल मिला जब विपक्षी गुट ने अपने समूह का नाम इंडिया रखा - जो कि भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA) का संक्षिप्त रूप है।
राष्ट्रपति भवन से G20 प्रतिनिधियों को दिए गए आधिकारिक रात्रिभोज निमंत्रण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 'इंडिया के राष्ट्रपति' के सामान्य शिलालेख के बजाय 'भारत के राष्ट्रपति' के रूप में पहचाना गया। एक और विधेयक जिस पर चर्चा हो सकती है, वह महिला आरक्षण विधेयक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता विशेष सत्र के दौरान इस पर जोर देने की तैयारी कर रहे हैं। रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने इस संसद सत्र में विधेयक पारित करने की मांग की। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।
नई संसद भवन में शिफ्ट:-
संसदीय कार्यवाही 18 सितंबर को पुराने भवन में सामान्य रूप से शुरू होगी। हालांकि, 19 सितंबर से गणेश चतुर्थी के अवसर पर, संचालन नए संसद भवन में स्थानांतरित हो जाएगा, जिसका उद्घाटन इसी वर्ष 28 मई को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विशेष सत्र की पूर्व संध्या पर रविवार को नए संसद भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नई इमारत और विशेष सत्र की शुरुआत के साथ दोनों सदनों के संसद कर्मचारियों के लिए नई वर्दी भी आती है। इनमें चैंबर अटेंडेंट, अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, ड्राइवर और मार्शल शामिल हैं जो विशेष सत्र के दौरान नई वर्दी में नजर आएंगे।
कांग्रेस पार्टी ने कर्मचारियों के एक वर्ग के लिए फूलों की आकृति वाले नए ड्रेस कोड की आलोचना की और इसे भगवा पार्टी के चुनाव चिह्न - कमल के फूल को बढ़ावा देने के लिए एक "सस्ती" रणनीति बताया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 31 अगस्त को संसद के विशेष सत्र की घोषणा की। सत्र की घोषणा करते समय, उन्होंने इसके लिए कोई विशेष एजेंडा नहीं बताया और केवल इतना कहा, "अमृत काल के बीच, संसद में बहस और सार्थक चर्चा की आशा है।
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