नई दिल्ली : कोलकाता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सीएस कर्णन को 6 माह जेल में ही रहना होगा. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उन्हें जमानत देने या सजा को निलंबित करने से इंकार कर दिया है. बता दें कि मंगलवार को ही जस्टिस कर्णन को कोयम्बटूर से गिरफ्तार किया गया .
गौरतलब है कि 9 मई को सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की पीठ ने जस्टिस कर्णन को अवमानना का दोषी मानते हुए छह महीने की सजा सुनाई थी, लेकिन तभी से वह फरार थे.मंगलवार को ही जस्टिस कर्णन को कोयम्बटूर से गिरफ्तार किया गया . इस मामले में ना तो उनकी ओर से जिरह हुई ना ही सुनवाई हुई. कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि सात जजों की संविधान पीठ ने उन्हें छह महीने की सजा सुनाई है.ऐसे में ये पीठ उस आदेश पर कोई सुनवाई नहीं कर सकती.
स्मरण रहे कि 23 जनवरी को जस्टिस कर्णन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वर्तमान 20 जजों की सूची भेजी थी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस कर्णन को अवमानना नोटिस जारी किया था. समन भेजने पर भी कर्णन सर्वोच्च अदालत में हाजिर नहीं हुए तो उनका गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया.लेकिन वे फरार हो गए और इसी बीच वे रिटायर भी हो गए. आखिर कल मंगलवार को उन्हें कोयम्बटूर से गिरफ्तार किया गया.
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