आतंकवाद को फंडिंग करने के मामले में 6 आतंकी बरी, हाफ़िज़ सईद का जीजा भी शामिल

आतंकवाद को फंडिंग करने के मामले में 6 आतंकी बरी, हाफ़िज़ सईद का जीजा भी शामिल
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान किस प्रकार आतंकियों को शह देता है, इसका ताजा उदाहरण वहाँ के कोर्ट के एक फैसले में फिर से देखने को मिला है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद और इससे संबंधित एक अन्य आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के 6 आतंकियों को लाहौर की एक कोर्ट ने बरी कर दिया है। इन सभी को आतंकवाद को फंडिग करने के मामले में सजा सुनाई गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में लाहौर हाई कोर्ट ने शनिवार को लश्कर-ए-तैयबा और उसके प्रमुख संगठन जमात-उद-दावा (JUD) के छह वरिष्ठ नेताओं की आतंकवाद निरोधी अदालत की सजा को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अभियोजन पक्ष आतंकवाद की फंडिंग के आरोप को साबित करने में नाकाम रहा है। वहीं, 21 अक्टूबर को बैठक के समापन पर FATF ने पाकिस्तान को अपनी “ग्रे सूची” में बरक़रार रखा था और पाकिस्तान से यूनाइटेड नेशंस (UN) द्वारा आतंकी घोषित किए आतंकवादी समूहों और उसके नेताओं एवं कमांडरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था।

बता दें कि अप्रैल में लाहौर में आतंकवाद विरोधी अदालत ने लश्कर और जमात उद दावा के शीर्ष नेताओं मलिक जफर इकबाल, याह्या मुजाहिद, नसरुल्ला, समीउल्लाह और उमर बहादुर को नौ वर्ष की जेल और अब्दुल रहमान मक्की को छह माह कैद की सजा सुनाई थी। बता दें कि मक्की लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद की बहन का पति भी है। लाहौर हाई कोर्ट ने शनिवार को उनकी दोषसिद्धि को निरस्त कर दिया और सभी छह लोगों को बरी कर दिया। कोर्ट के एक अनाम अधिकारी ने मीडिया को बताया कि अभियोजन पक्ष इन लोगों के खिलाफ आरोप साबित करने में नाकाम रहा है। कोर्ट ने यह भी देखा कि अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह का बयान भरोसेमंद नहीं था, क्योंकि इसका ‘कोई सबूत नहीं है’।

बता दें कि यह फैसला प्रधान न्यायाधीश मुहम्मद अमीर भट्टी और जस्टिस तारिक सलीम शेख की खंडपीठ ने सुनाया। गौरतलब है कि साल 2008 में मुंबई के ताज होटल पर जमात उद दावा के आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 6 अमेरिकी नागरिकों सहित 160 से ज्यादा नागरिकों की जान चली गई थी।

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