नई दिल्ली : पांच संघ शासित प्रदेशों और दो राज्य के अंदर ई-वे बिल प्रणाली आज शुक्रवार 25 मई से लागू होने जा रही है. जीएसटी के तहत राज्य के भीतर 50हजार रुपये से अधिक के सामान की आवाजाही के लिए ई-वे बिल अनिवार्य होगा.
वित्त मंत्रालय ने एक बयान के अनुसार महाराष्ट्र, मणिपुर इन दो राज्यों के अलावा जिन संघ शासित प्रदेशों में यह प्रणाली आज से लागू होने जा रही है उनमें चंडीगढ़, अंडमान - निकोबार द्वीप समूह, दादर -नागर हवेली, दमन - दीव और लक्षद्वीप शामिल हैं. इसके साथ ही अब राज्य के भीतर वस्तुओं की आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली 27 राज्यों-संघ शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगी.. स्मरण रहे कि सरकार ने जीएसटी के तहत इलेक्ट्रॉनिक वे बिल प्रणाली को लागू करने को पहले लागू नहीं किया था.इसे अलग -अलग राज्यों में धीरे -धीरे लागू किया गया.
बता दें कि सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच 50हजार रुपये से अधिक के सामान की आवाजाही के लिए 1 अप्रैल से इलेक्ट्रॉनिक वे बिल प्रणाली को लागू किया था ,जबकि राज्य के भीतर यही व्यवस्था 15 अप्रैल से लागू की गई थी. इस नई व्यवस्था से अब इन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के राजस्व में वृद्धि होगी.
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