'मेरे करियर के 8 साल बर्बाद हो जाएंगे, वायनाड के लोगों को मेरे बिना तकलीफ होगी..', दोषसिद्धि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी

'मेरे करियर के 8 साल बर्बाद हो जाएंगे, वायनाड के लोगों को मेरे बिना तकलीफ होगी..', दोषसिद्धि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी
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नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार (15 जुलाई) को 'मोदी चोर' मानहानि मामले में राहत की याचिका गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 7 जुलाई के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए, गांधी ने तर्क दिया कि यदि निर्णय को पलटा नहीं गया, तो यह स्वतंत्र भाषण, अभिव्यक्ति और विचार को गंभीर रूप से बाधित करेगा।

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट में दायर राहुल गांधी की याचिका, मोदी उपनाम से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के उनके अनुरोध को हाई कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के जवाब में आई थी। संभावित परिणामों पर चिंता व्यक्त करते हुए, राहुल गांधी ने कहा कि यदि उन्हें राहत नहीं दी गई, तो उनके आठ साल के करियर को नुकसान पहुंचेगा। अपनी याचिका में, राहुल गांधी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखने की अनुमति देने से धीरे-धीरे लोकतांत्रिक संस्थाएं नष्ट हो जाएंगी, जिससे लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाएगा और भारत के राजनीतिक परिदृश्य के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस नेता ने शिकायतकर्ता के इस दावे का जोरदार खंडन किया कि उनके भाषण से मोदी उपनाम वाले व्यक्तियों की मानहानि हुई।

लोकसभा में वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें मामूली मानहानि के आरोपों के लिए दंडित करना संसद में उनकी आवाज उठाने और लोकतांत्रिक शासन में भाग लेने की उनकी क्षमता से वंचित करता है। उन्होंने यह भी कहा कि दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने में विफल रहने से वायनाड के लोगों को काफी नुकसान होगा, जिससे उन्हें विस्तारित अवधि के लिए प्रतिनिधित्व के बिना छोड़ दिया जाएगा।

बता दें कि, 23 मार्च 2023 को, सूरत की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान की गई उनकी टिप्पणी के लिए दो साल जेल की सजा सुनाई। इस रैली के दौरान गांधी ने सवाल किया कि मोदी उपनाम वाले लोग क्यों चोर हैं. दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। वह 2019 के आम चुनावों के दौरान केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के अनुसार, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर और दो साल की जेल की सजा पाने वाला व्यक्ति अपनी सजा की अवधि के लिए अयोग्य हो जाता है और अतिरिक्त छह साल के लिए उसे चुनाव लड़ने से रोक देता है।

गुजरात उच्च न्यायालय में झटके के बावजूद, राहुल गांधी अब फैसले को पलटने और अपने राजनीतिक करियर की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट पर अपनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, जबकि वह इसे ऐसे चित्रित करते हैं जैसे कि वह वायनाड के लोगों का कल्याण और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर रहे हैं।

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