आज़म खान के खिलाफ दर्ज हुआ 83वां मुकदमा, अब लगा लूट का इल्जाम

आज़म खान के खिलाफ दर्ज हुआ 83वां मुकदमा, अब लगा लूट का इल्जाम
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रामपुर: समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर लोकसभा सीट से सांसद आजम खान पर दर्ज हो रही मुकदमों की सूची में एक और मुकदमा शामलि हो गया है। अब आजम खान पर सरकारी बिल्डिंग पर कब्जा करने और 16,500 रुपए लूटने के जुर्म में उनके 3 सहयोगी सहित चार लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा सिविल लाइन थाने में दर्ज किया गया है। बता दें कि यह आजम खान पर दर्ज होने वाला 83वां केस है।

जानकारी के मुताबिक, मामला रामपुर जिले के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का है। यहां क्वॉलिटी बार जिला सहकारी संघ (DCDF) की दुकानों में संचालित था। गगन लाल की मानें तो यह दुकान उसको जिला सहकारी संघ (DCDF) ने 2820 रुपए हर साल की दर से आवंटित की थी। दुकान का आवंटन उसके पास गत साठ वर्षों से था। 13 फरवरी 2013 को दोपहर समय तत्कालीन सिविल लाइंस इंस्पेक्टर आले हसन, DCDF के तत्कालीन चेयरमैन मास्टर जाफर, तत्कालीन मंत्री आजम खान और जिला सहकारी बैंक के सचिव कामिल खां उसकी दुकान पर आ पहुंचे । उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी थे।

दुकान पर आते ही आरोपियों ने धमकी देते हुए कहा कि इसे खाली करो यह दुकान अब तजीन फात्मा (आजम खां की पत्नी) के नाम पर आवंटित होने वाली है। इसके बाद आरोपियों ने दुकान का सामान निकालकर बाहर फेंकना आरंभ कर दिया। आले हसन ने गल्ले में रखे 16,500 रुपये लूट लिए। दुकान में तोड़फोड़ करने से उसका दो लाख रुपये का नुकसान हो गया। उसका कहना है कि बाद में उसकी दुकान तजीन फात्मा के नाम आवंटित कर दी गई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।

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