गुवाहाटी: असम विधानसभा ने आज गुरुवार (29 अगस्त 2024) को असम निरसन विधेयक, 2024 पारित किया, जिसने 89 साल पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को समाप्त कर दिया। बाल विवाह को रोकने और मुस्लिम विवाह पंजीकरण में 'काजी' प्रणाली को खत्म करने के लिए, असम सरकार ने पिछले हफ्ते एक नया विधेयक, असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक, 2024 पेश किया और गुरुवार को राज्य विधानसभा में इस पर चर्चा हुई।
असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि, "हम मुस्लिम विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में काजी प्रणाली को खत्म करना चाहते हैं। इसके अलावा हम राज्य में बाल विवाह को भी रोकना चाहते हैं।" हालांकि, विपक्षी दल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) ने काजी प्रणाली को खत्म करने का विरोध किया है। AIUDF नेता अमीनुल इस्लाम ने कहा कि, "हम बाल विवाह के खिलाफ हैं और सरकार पिछले अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम एवं नियम, 1935 को निरस्त कर दिया।" उन्होंने कहा, "हमारे पास इस मामले को अदालत में ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।"
उल्लेखनीय है कि, असम निरसन विधेयक, 2024 के प्रस्ताव का उद्देश्य असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 और असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण नियम, 1935 को निरस्त करने के लिए असम निरसन अध्यादेश, 2024 के विधेयक को प्रतिस्थापित करना है। इसमें कहा गया है कि असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा मुस्लिम धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए तत्कालीन असम प्रांत के लिए अपनाया गया एक अधिनियम है।
असम निरसन विधेयक, 2024 में कहा गया है, "विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है और पंजीकरण की व्यवस्था अनौपचारिक है, जिससे मौजूदा मानदंडों के गैर-अनुपालन की बहुत गुंजाइश है।" असम के मंत्री जोगेन मोहन ने निरस्तीकरण विधेयक के उद्देश्य और कारणों के वक्तव्य में कहा कि, "21 वर्ष (पुरुष के मामले में) और 18 वर्ष (महिला के मामले में) से कम आयु के इच्छुक व्यक्ति के विवाह को पंजीकृत करने की गुंजाइश बनी हुई है और पूरे राज्य में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए शायद ही कोई निगरानी की गई है, जिससे आपराधिक/सिविल अदालतों में बड़ी मात्रा में मुकदमेबाजी होती है। अधिकृत लाइसेंसधारियों (मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार) के साथ-साथ नागरिकों द्वारा कम उम्र/नाबालिगों की शादी और पार्टियों की सहमति के बिना जबरन तय की गई शादियों के दुरुपयोग की गुंजाइश है।"
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