पटियाला : पंजाब की जेलों में बंद पाकिस्तानी समर्थकों और आतंकियों को जेल से मदद देने और फोन पर पाकिस्तान बात करवाकर भारत के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में पंजाब जेल विभाग के करीब एक दर्जन आधिकारियों विरुद्ध गंभीर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है.जेल विभाग की जाँच के बाद अब इनके खिलाफ जल्द ही आरोप पत्र जारी किए जाएंगे .यह रिपोर्ट आईजी (जेल) रूप कुमार अरोड़ा ने तैयार की है .
इस बारे में डीजीपी (जेलें) आईपीएस सहोता ने बताया कि उन्हें अदालत के आदेश मिल गए हैं. सरकार ने मामले की जांच की है. विभागीय जांच में 14 अधिकारी सम्बन्धित जेलों में ड्यूटी दौरान कोताही और लापरवाही बरतने के दोषी पाए गए हैं.जांच में यह बात सामने आई कि लश्कर-ए -तोयबा के आतंकवादियों को पंजाब की जेलों में मोबाइल फोन उपयोग की छूट दी गई.
उल्लेखनीय है कि 2009 से लेकर 2011 तक पंजाब की दो जेलों में लश्कर के अतिवादी बिना किसी रोक टोक के पाकिस्तान में फोन करते रहे. आरोप है कि इस दौरान वहां नियुक्त पुलिस अधिकारियों ने उन्हें मदद की.2017 में जैपुर की अदालत ने पंजाब सरकार को सिफारिश की थी कि पंजाब की जेलों में बंद पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा मोबाइल फोन पर पाकिस्तान और भारत में अपने समर्थकों के साथ संपर्क करने के आरोप में सख्त कार्रवाई की जाए.इस गंभीर मामले में अब कार्रवाई होगी.
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