चंडीगढ़ : अब तक पढ़ाई के दौरान क्लास रुम में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से स्कूल व कॉलेज प्रशासन ही परेशान था, लेकिन अब निचली अदालतों में काम करने वाले जजों से लेकर अधिकारियों तक के सोशल मीडिया के प्रयोग से रजिस्ट्रार परेशान है। इस संबंध में रजिस्ट्राय ऑफिस द्वारा आदेश जारी किया गया है।
सर्फिंग व सोशल मीडिया का इस्तेमाल यदि वर्किंग आवर में किया गया तो जजों से लेकर अधिकारियों तक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। रजिस्ट्रॅार जनरल की ओर से पहले यह निर्देश केवल कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था, लेकिन बाद में इस बारे में हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की जिला अदालतों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला अदालत के सेशन जजों को जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि कोर्ट के कामकाज के समय जज व अधिकारी मोबाइल फोन पर सोशल साइट्स न देखें। खासतौर से फेसबुक, वाट्सऐप या ट्वीट्स वर्किंग टाइम के दौरान अपडेट करते हुए यदि कोई पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
इससे पूर्व हाईकोर्ट ने यह आदेश अपने खुद के कर्मचारियों पर लागू किए थे और इन आदेशों के लागू होने के बाद अब इसकी पालना निचली अदालत में करवाने का फैसला लिया है। अधिकारी मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल ऑफिशियल कामों के लिए करेंगे।