भोपाल-उज्जैन ट्रेन में धमाका करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का केस
भोपाल-उज्जैन ट्रेन में धमाका करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का केस
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साल 2017 में 7 मार्च को भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुए धमाके में चार आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जायेगा. आपको बता दें कि 7 मार्च 2017 को जबड़ी रेलवे स्टेशन के पास भोपाल-उज्जैन पैसेंजर में विस्फोट किया गया था जिसमे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. अब इन सभी पर आतंकी हमले कि साजिश रचने और देशद्रोह का मुकदमा चलेगा.

इन 4 आरोपियों में से 3 दोषी कानपुर के और बाकी 1 दोषी कन्नौज का था. गुरुवार को NIA के एक विशेष जज गिरीश दीक्षित की कोर्ट ने इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए. वहीँ इस हमले का मास्टर माइंड कानपुर का गौस मोहम्मद खान (56) है. इसके अलावा मोहम्मद दानिश (27), आतिफ मुजफ्फर (22) एवं कन्नौज निवासी सैयद मीर हुसैन (18) इस साजिश में शामिल हैं. इस मामले में बताया जा रहा है कि इस साजिश में संलिप्त कानपुर के ही एक और अपराधी सैफुल्ला की लखनऊ के एक एनकाउंटर में मौत हो चुकी है.

कोर्ट ने इस मामले में कहा कि सैफुल्ला के साथ मिलकर इन सभी अभियुक्तों ने इस विध्वंसक कार्य को अंजाम दिया जो देश की संप्रभुता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा व संरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं. फिलहाल अभी तीन आरोपियों दानिश, आतिफ और गौस खान को भोपाल के केंद्रीय जेल में रखा गया है. गौरतलब है कि घटना के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने तीन आरोपियों को धर दबोचा था. इसके बाद पकड़े गए तीनो आरोपियों की निशानदेही पर कानपुर में कई दिनों की छापेमारी के बाद गौस खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.

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