दिल्ली: राष्ट्रीय हिंदू सेना के प्रमुख प्रमोद मुथलिक ने कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस घोषणापत्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिस पर 10 मई को सुनवाई होगी. अपनी याचिका में, मुथलिक ने दावा किया है कि कांग्रेस घोषणापत्र धर्म के नाम पर वोट मांगता है, इस प्रकार सभी कांग्रेस उम्मीदवारों को धार्मिक भेदभाव में कथित रूप से शामिल होने के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए.
याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस ने मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों द्वारा उनके घोषणापत्र में लक्षित योजनाओं के साथ उन्हें लुभाने के लिए वोट दिया है - भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और 27 के तहत निषिद्ध है. याचिका में आगे दावा किया गया कि कांग्रेस घोषणापत्र जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1 9 51 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है.
कांग्रेस और बीजेपी अभियान की शुरूआत से ही एक दूसरे पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगा रहे है. सूबे में प्रचार के दौरान नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और दोनों प्रमुख दल लगातार प्रचार के दौरान चुनावी रैलियों के दौरान एक दूसरे पर जमकर बरस रहे है. इसी बीच राष्ट्रीय हिंदू सेना के प्रमुख प्रमोद मुथलिक की ये याचिका कांग्रेस के लिए नई मुसीबत ही है.
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