नई दिल्ली: 20 साल की दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की इजाज़त हाईकोर्ट ने दे दी है. बता दे आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था, जिसकी वजह से पीड़िता 8 सप्ताह से गर्भवती है. पीड़िता ने अपना गर्भपात कराने की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसे जस्टिस विभू बाखरू ने स्वीकार कर ली है.
SC ने कहा है कि इस मामले के तथ्यों व परिस्थितयों को देखते हुए इस बात का कोई कारण नजर नहीं आता है कि डॉक्टर गर्भपात करने से इनकार करे. हाईकोर्ट ने पीड़िता को गर्भपात के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से संपर्क करने को कहा है. साथ ही दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि पीड़िता के साथ किसी महिला पुलिस अधिकारी को भी साथ में भेजे. हाईकोर्ट ने पीड़िता के गर्भपात और उसके बाद इलाज पर होने वाले खर्च की भरपाई सरकार को करने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट ने पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति देने के साथ ही अस्पताल प्रबंधन से भ्रूण संरक्षित रखने को कहा है ताकि उसका डीएनए कराया जा सके. यह आदेश इसलिए दिया है ताकि मुकदमे की सुनवाई के दौरान इसे अहम साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सके.
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