नई दिल्ली : देश की शीर्ष अदालत आज अयोध्या जमीन विवाद मामले की सुनवाई करेगी .कोर्ट खासतौर से 2010 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ 13 अपील की सुनवाई करेगी.इलाहाबाद कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन को तीन भागों में बाँटने का फैसला सुनाया था.
उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व सुपर कोर्ट ने 32 याचिकाओं की सुनवाई खारिज कर दी थी. इनमें श्याम बेनेगल, अपर्णा सेन और तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका भी शामिल थी.बता दें कि मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और अब्दुल नज़ीर सहित एक खंडपीठ ने अयोध्या मामले में हस्तक्षेप के आवेदन की सुनवाई नहीं करने का फरमान सुनाया था. यहां तक की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की हस्तक्षेप याचिका को भी खारिज कर दिया था .कोर्ट ने पक्षकारों के अलावा किसी की भी हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई से इंकार किया था .
आपको जानकारी दे दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने 30 सितंबर 2010 को दो एक के बहुमत से फैसला सुनाते हुए राम जन्मभूमि को तीन बराबर हिस्सों में राम लला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड मे विभाजित करने का आदेश दिया था.सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को अपीलें मंजूर कर स्थगन आदेश जारी कर दिया था.
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