भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले के बिहिया में महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में सभी 20 दोषियों की सजा का एलान किया गया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि दोषियों में पांच को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही इन पर जुर्माना लगाया गया है। वहीं शेष 15 दोषियों को दो-दो वर्ष की सजा के साथ दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यहां बता दें कि भोजपुर के आरा सिविल कोर्ट मेंएडीजे-1 की अदालत ने सजा का एलान किया है।
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वहीं बता दें कि इस मामले में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के साथ आगजनी, तोड़फोड़ और दंगा फैलाने के मामले में दोषी करार दिये गये सभी आरोपियों को सजा सुनायी गयी है। इसके साथ ही पीड़ित महिला को निर्वस्त्र करने के मामले में राजद नेता किशोरी यादव भी शामिल हैं और इस मामले में किशोरी यादव समेत पांच दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है।
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गौरतलब है कि भोजपुर में हुए इस गंभीर मामले को लेकर न्यायालय ने सख्ती दिखाई है। वहीं इस मामले में 15 अन्य दोषियों को आगजनी, तोड़फोड़ और दंगा फैलाने के मामले में दो-दो साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अदालत ने सभी आरोपितों को दो-दो हजार रुपये का आर्थिकदंड भी लगाया है। वहीं बता दें कि भोजपुर जिले में एक युवक का शव बरामद होने के बाद महिला पर हत्या का आरोप लगाते हुए उस निर्वस्त्र कर घुमाया गया था। इस दौरान महिला के साथ पिटाई की गई, साथ ही दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई थी।
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