पटना. बिहार की नीतीश सरकार ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है. अब बिहार में आउटसोर्सिंग के तहत होने वाली भर्तियों में भी आरक्षण दिया जाएगा. कैबिनेट ने आउटसोर्सिंग से दी जाने वाली सेवाओं में भी आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. राज्य सरकार की नौकरियों की तरह इसमें भी आरक्षण के नियम लागू होंगे.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दस प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई. बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि सरकार ने आउटसोर्स की जाने वाली सेवाओं में आरक्षण का फैसला किया है. जो भी एजेंसी या संस्थान यदि सरकार की मांग पर कर्मचारियों की आपूर्ति करेगी उसे आरक्षण के नियमों के आधार पर ही कर्मियों की आपूर्ति विभाग को करनी होगी. यह नियम अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रभावी हो जाएगा.
उन्होंने बताया कि सरकारी स्तर पर की जाने वाली बहाली में आरक्षण के जो प्रावधान लागू हैं, अब आउट सोर्सिंग के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं में भी उसका पालन होगा. उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने बुधवार को कुल दस प्रस्तावों पर विचार कर उन्हें मंजूरी प्रदान की.
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