नई दिल्ली: जो लोग अभी जुलाई माह का जीएसटी रिटर्न पेमेंट 25 अगस्त (last date) तक नहीं भर पाए है उनको अब ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, जी हां केंद्र सरकार ने फ़िलहाल लेट पेमेंट शुल्क माफ कर दिया है. लेकिन उन्हें बाकि बकाया टैक्स पर ब्याज देना होगा.
इस तरह सरकार द्वारा किये गए शुल्क माफ़ को हम यह भी मान सकते है कि सरकार ने कारोबारियों को पहले जीएसटी रिटर्न में हुई गलतियों को सुधारने का एक मौका दिया है. साथ ही आपको यह भी बता दे कि कारोबारी 5 सितंबर तक अंतिम रिटर्न कर सकते है, वही वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है.
पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि, अंतिम तारीख तक जीएसटी रिटर्न नहीं दाखिल करने पर रोज 200 रुपए की दर से लेट पेमेंट शुल्क लगेगा. कारोबारियों को जुलाई का रिटर्न कुल 59.57 लाख रजिस्टर्ड करदाताओं को भरना था, लेकिन इसमें से 38.3 लाख ने ही रिटर्न दाखिल किया. वही बाकी बचे 21.27 लाख लोगों पर लेट पेमेंट शुल्क लगना था. समय पर जीएसटी रिटर्न भरने वाले 64.42% करदाताओं से सरकार को 92,283 करोड़ रुपए का टैक्स मिला है. ऐसे करदाता जिन्होंने पहले जीएसटी रिटर्न फाइल करने में गलतियां की हैं वे जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 फाइल करते समय इसमें सुधार भी सकते हैं. जुलाई के लिए इन्हें फाइल करने की अंतिम तारीख 5 सितंबर और 10 सितंबर है.
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