नई दिल्ली: देश में चल रहे चर्चित मामलों में से एक सीबीआई मामला भी है। जानकारी के अनुसार बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा को भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित सीवीसी की जांच रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार तक का समय दिया है। यहां बता दें कि निदेशक ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए न्यायालय से और समय मांगा है जबकि उन्हें दोपहर 1 बजे तक अपना जवाब देने की अवधि मिली थी। उनके अनुरोध को मानते हुए न्यायालय ने दोपहर चार बजे तक का समय दे दिया है।
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यहां बता दें कि सीबीआई मामले में लिप्त आलोक वर्मा पर हुई जांच में अब तक कुछ विशेष सबूत सामने नहीं आए हैं। वहीं न्यायालय ने वर्मा से जल्द से जल्द अपना जवाब देने के लिए कहा है। बता दें कि इस मामले पर 16 नवंबर को सुनवाई थी। तब सीवीसी ने उनके मामले की जांच रिपोर्ट को एक सीलबंद लिफाफे में न्यायालय को सौंपा था। इस रिपोर्ट की एक कॉपी न्यायालय ने वर्मा को दी थी ताकि वह इस पर अपना पक्ष रख सके। इसके अलावा सीवीसी की रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता को भी सौंपी गई थी।
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गौरतलब है कि इस मामले में आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना दोनों ने ही एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। जिसकी जांच भी की गई है, वहीं न्यायालय ने सीवीसी रिपोर्ट की प्रति मुहैया कराने संबंधी सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के अनुरोध को ठुकरा दिया था। न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई में लोगों के भरोसे की रक्षा करने और संस्थान की पवित्रता बनाए रखने के लिए सीवीसी रिपोर्ट की गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। बता दें कि इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच कर रही है।
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