सीबीआई रिश्वतखोरी मामला: राकेश अस्थाना को अदालत से राहत, अगले सोमवार तक टली गिरफ़्तारी

सीबीआई रिश्वतखोरी मामला: राकेश अस्थाना को अदालत से राहत, अगले सोमवार तक टली गिरफ़्तारी
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च अदालत ने आज रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की गिरफ़्तारी पर सोमवार तक के लिए रोक लगा दी है, उन्होंने आज मंगलवार को राकेश अस्थाना द्वारा केस के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई करने के बाद ही यह फैसला लिया. हालांकि अदालत ने सीबीआई की मांग रखते हुए अस्थाना को अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल, लैपटॉप को जमा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि उनमे से सबूत मिटाए जाने की आशंका न बने. मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी. 

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इससे पहले गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा मांगने के लिए अस्थाना ने दिल्ली उच्च न्यायालय से संपर्क किया था. सोमवार को सीबीआई अफसर देवेंद्र कुमार को कल गिरफ्तार किया गया था, जिसके कुछ ही घंटों बार देवेंद्र ने अदालत में याचिका दायर की थी, कि उनके ऊपर लगे रिश्वतखोरी के इलज़ाम हटा दिए जाएं. देवेंद्र ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है, उन्होंने कहा कि मुझपर लगाए गए इलज़ाम झूठे और बेबुनियाद हैं.

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कुमार ने जोर देकर कहा कि वह एक उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड के साथ एक "सीधे पुलिस अधिकारी" था, अधिकारी ने कहा कि वह मांस निर्यातक मोइन अख्तर कुरेशी और अन्य के खिलाफ मामले की जांच कर रहा था और इस मामले में सच्चाई का पता लगाया गया था और "कई आरोपी व्यक्ति" को गिरफ्तार करने जा रहा था. मुख्य वकील दयान कृष्णन ने मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वीके राव की एक खंडपीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया था. 

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