जोधपुर: हिरण के शिकार मामले में आज सुपर स्टार सलमान खान को लेकर जोधपुर की अदालत ने दोषी करार दिया है. जज देव कुमार खत्री ने कोर्ट में फैसला सुनाते हुए सैफ, तब्बू, सोनाली,नीलम को बरी कर दिया. लेकिन सलमान को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दोषी करार दिया. इससे पहले सरकारी वकील ने सलमान के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी. वही सलमान के वकील ने इसका पुरजोर विरोध किया. दोनों वकीलों की लम्बी दलीलों के बाद कोर्ट ने अपना फैसला दिया.सलमान को सजा पर बहस जारी है.
सितंबर-अक्टूबर 1998 में सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के लिए जोधपुर पहुंचे थे, जहा उन पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था. एक अक्टूबर 1998 की रात सलमान पर कांकाणी में 2 काले हिरण के शिकार का आरोप लगा. गोली की आवाज सुनकर गांव वाले मौके पर पहुंचे. इस कारण वहां से सलमान अपनी जिप्सी में सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को लेकर भाग निकले. ग्रामीणों ने 2 काले हिरण बरामद किए. दोनों हिरणों की गोली लगने के कारण मौत हो चुकी थी. सलमान पर हिरणों को गोली मारने का और सैफ समेत तीनों एक्ट्रेस पर उन्हें उकसाने का आरोप लगाया गया था.
उनके खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज हुए. बाद में जांच के दौरान पता चला कि उनके हथियारों के लाइसेंस की समय सीमा समाप्त हो चुकी है तो इस पर आर्म्स एक्ट के तहत एक और मामला दर्ज किया गया. यानी कुल चार मामले दर्ज हुए. सलमान के साथ आज उनकी दोनों बहनें अर्पिता और अलवीरा भी जोधपुर पहुंची थी. सुबह से ही सलमान के फैंस उनके लिए दुआ कर रहे थे .
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