हिरण के शिकार मामले में आज सुपर स्टार सलमान खान के भाग्य का फैसला हो सकता है. सितंबर-अक्टूबर 1998 में सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के लिए जोधपुर पहुंचे थे, जहा उन पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा, तब से चले आ रहे केस पर आज फैसला आ सकता है. एक अक्टूबर 1998 की रात सलमान पर कांकाणी में 2 काले हिरण के शिकार का आरोप लगा. गोली की आवाज सुनकर गांव वाले मौके पर पहुंचे. इस कारण वहां से सलमान अपनी जिप्सी में सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को लेकर भाग निकले. ग्रामीणों ने 2 काले हिरण बरामद किए. दोनों हिरणों की गोली लगने के कारण मौत हो चुकी थी. सलमान पर हिरणों को गोली मारने का और सैफ समेत तीनों एक्ट्रेस पर उन्हें उकसाने का आरोप है.
सलमान के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज हुए. बाद में जांच के दौरान पता चला कि उनके हथियारों के लाइसेंस की समय सीमा समाप्त हो चुकी है तो इस पर आर्म्स एक्ट के तहत एक और मामला दर्ज किया गया. यानी कुल चार मामले दर्ज हुए. सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई. हाईकोर्ट ने इस मामले में सलमान को बरी कर दिया. लेकिन फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है.
सीजेएम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2006 को उन्हें दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई. इस मामले में सलमान को 2 बार जेल जाना पड़ा. आज मामले पर फैसला आने की उम्मीद है. सलमान और उनकी बहनें राजस्थान पहुंच चुकी है.
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