डूबती 'आप' को HC की राहत का सहारा

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आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों के निष्कासन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए है. सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति के फैसले पर स्टे से मना तो कर दिया पर राहत इस बात की है कि कोर्ट ने चुनाव आयोग को उपचुनाव का ऐलान करने कि मनाही भी कर दी है विधायकों के वकील ने कहा जो हुआ वह अन्याय है. चुनाव आयोग ने उनकी बात नहीं सुनी और नए चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब में कहा मामले पर सुनवाई सोमवार को होगी. तब तक चुनाव आयोग उपचुनाव की घोषणा ना करें. गौरतलब है कि राष्ट्रपति के आदेश के बाद सदस्यता गंवाने वाले 20 विधायकों में से 8 ने ये याचिका दायर की है. गौरतलब है कि चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ का पद रखने के मामले में अयोग्य घोषित कर इनकी सदस्यता भंग कर दी थी.

इसके बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी में भूचाल सा आ गया था. आप का हर नेता इसे राष्ट्रपति, चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत होने का आरोप लगा रहा है. बहरहाल पुरे वाकिये में आप को थोड़ी राहत जरूर मिली है.

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