लग्जरी कार निर्माता जर्मन कम्पनी मर्सिडीज बेंज को सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट रजिस्ट्री में 10 लाख रूपए जमा करने का आदेश दिया है. दरअसल ये आदेश उस मामले से जोड़कर दिया गया है जिसमे साल 2006 में मर्सिडीज बेंज की एक कार सड़क पर खड़े कंटेनर से जा टकराई थी. इस हादसे में इस कार का एयरबैग नहीं खुला था. ये कार नासिक से मुंबई जा रही थी. तीन जजों की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, 11 सितम्बर को दिए गए निर्देशों के अनुसार कंपनी को उपरोक्त राशि जमा करवानी होगी.
आपको बता दें कि मर्सिडीज बेंज इंडिया ने आयोग के इस निर्देश को चुनौती दी थी. मर्सिडीज बेंज की तरफ से डिफेंड कर रहे वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम ने कहा कि, एनसीडीआरसी ये निर्देश नाह दे सकती क्योकि इसी कॉमर्शियल यूज के लिए ख़रीदा गया था. चिदंबरम ने कहा कि, एनसीडीआरसी द्वारा विवादीन निर्णय लिया गया है और उन्होंने इस आदेश को निरस्त करने की मांग की है.
क्रॉम्पटन ग्रीव्ज के वकील जेड सिंह ने कहा कि, इस मामले पर फैसला पहले ही आ चूका है और सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले को सही ठहराया है.
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