बलात्कार के आरोप में देवर को दस साल की सजा
बलात्कार के आरोप में देवर को दस साल की सजा
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हमीरपुर। जिले की एक अदालत ने नवविवाहिता के साथ बलात्कार के आरोप में उसके देवर को दस साल तथा उत्पीड़न के आरोप में सास एवं ससुर को तीन-तीन साल के कैद की सजा सुनाई है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार मौदहा क्षेत्र के गुसियारी गांव में एक व्यक्ति ने अपनी लड़की की शादी पांच जुलाई 2011 को गांव के ही शहउद्दीन के साथ की थी। शादी के बाद पति, सास, ससुर छिद्दू एवं देवर निजाम दहेज को लेकर उसे के प्रताड़ित करने लगे। शादी के कुछ दिन बाद विवाहिता का पति रोजी-रोटी के लिये सऊदी चला गया। 

पति की गैर मौजूदगी में जुलाई 2013 की एक रात उसके देवर निजाम ने महिला को गन पॉइंट पर लेकर उसके साथ बलात्कार किया। इधर पुलिस ने भी पीड़िता की शिकायत दर्ज नहीं की। जिसके बाद पीड़िता ने 28 अक्टूबर 2013 को न्यायालय में अर्जी लगाई। 

फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम शैलोज चन्द्रा ने सुनवाई के बाद मंगलवार को दोषी पाते हुए महिला के देवर निजाम को बलात्कार के आरोप में दस वर्ष तथा सास एवं ससुर को दहेज उत्पीड़न में तीन-तीन साल के कैद की सजा सुनाई जबकि पति को दोष मुक्त कर दिया। 

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