दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर की जमानत खारिज

दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर की जमानत खारिज
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जौनपुर: मीरगंज थाना क्षेत्र के एक गाँव निवासी बालिका से दुष्कर्म के आरोप में पेशे से डॉक्टर की जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम बुद्धीराम यादव ने खारिज कर दिया। 

पीड़िता के पिता ने स्थानीय थाने में मामला पंजीकृत करवाया कि उसके घर से दो सौ मीटर की दूरी पर मनोज कुमार पुत्र काशीनाथ निवासी ग्राम चौकीखुर्द थाना मीरगंज ने अपना दवाखाना खोला हुआ है।

वहाँ दिनांक 23 अक्टूबर 2016 को उसकी 15 वर्षीया पुत्री जो कक्षा 8 की छात्रा है, दवा लेने के लिए गयी थी। डाक्टर मनोज उसे एक बगीचे में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दिया।

बाद में अपने घर में भी उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाए और जंघई स्टेशन पर ले जाकर इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया।

न्यायालय में आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए, पत्नी व बाल बच्चे का हवाला देते हुए जमानत प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन अपराध की गम्भीरता को देखते हुए न्यायालय ने जमानत याचिका रद्द करने का आदेश दिया।

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