नई दिल्ली : ईपीएफओ सदस्यों के लिए यह खुश खबरी ही है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों के दावे निस्तारण अब और जल्दी होंगे. ईपीएफओ ने गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में सात दिन के भीतर दावे निपटाने होंगे जबकि रिटायर हो रहे कर्मचारी के मामले रिटायर होने से पहले निपटाने होंगे. इस बारे में केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर संगठन द्वारा किये गये उपायों की 26 अक्टूबर को समीक्षा बैठक में जानकारी ली.
केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) ने मंत्री को बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर ईपीएफओ ने रिटायर होने वाले सदस्यों और मृत्यु वाले मामलों को निपटाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. जिसके अनुसार सदस्य की मृत्यु के मामलों के दावे सात दिन में भीतर निपटाने के लिए समुचित कदम उठाएं. रिटायरमेंट के मामले में दावे रिटायर होने वाले दिन या इससे पहले निपटा दिये जाने चाहिए. इस पर भी जोर दिया गया है कि सोशल मीडिया पर मिलने वाली शिकायतों को तत्परता से निपटाया जाए और जवाब दिया जाए.
बता दें कि ईपीएफओ ने दत्तात्रेय के मुख्य अतिथि के .तौर पर मंगलवार को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान कानून 1952 का अपना 64वां घोषणा दिवस मनाया. इस मौके पर दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर समारोह में हिस्सा लिया और संगठन की उपलब्धियों का जायजा लेने के अलावा भविष्य की योजना के बारे में जानकारी ली.